लापता युवती के मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख

NewsDesk
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नैनीताल हाईकोर्ट ने 27 अक्तूबर 2024 से गायब युवती के मामले में पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

शिकायत का विवरण

ऋषिकेश निवासी सोनू राजभर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बहन अचानक गायब हो गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और कह दिया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की होने के कारण युवती को वह स्वयं खोजें।

कोर्ट का निर्देश

याचिकाकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने पुलिस से युवती की तलाश में की गई प्रगति का विवरण मांगा। कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की और पूछा कि इस मामले में अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं।

राज्य सरकार का जवाब

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि पुलिस को सख्त आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी तक युवती को खोजा नहीं जा सका है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में पुलिस की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सुनवाई की अगली तारीख

हाईकोर्ट ने एसएसपी को 23 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई पर पुलिस की कार्यवाही का ब्योरा प्रस्तुत किया जाएगा।

नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा उठाए गए इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस की लापरवाही को न्यायालय द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई से यह तय होगा कि युवती की तलाश में पुलिस ने क्या प्रगति की है और क्या लापरवाही के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

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