परिचय
दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी और भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें दो दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह जमानत उनकी 4 फरवरी को एम्स में होने वाली सर्जरी के मद्देनजर दी गई है।
अंतरिम जमानत का कारण
दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कुलदीप सिंह सेंगर को 4 और 5 फरवरी के लिए अस्थायी रूप से जमानत दी है। अदालत ने कहा कि चूंकि उनकी सर्जरी एम्स में होनी है, इसलिए यह जमानत दी गई है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें 5 फरवरी को पुनः सरेंडर करना होगा।
मामले का संक्षिप्त विवरण
कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा, 2019 में सड़क दुर्घटना के मामले में भी उन पर गंभीर आरोप लगे थे। पीड़िता और उसके परिवार के खिलाफ हुई इस साजिश को लेकर भी कोर्ट में सुनवाई जारी रही है।
अदालत का रुख
दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि यह राहत केवल चिकित्सा आधार पर दी गई है और इस दौरान उन्हें किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर की सुरक्षा का उचित प्रबंध किया जाए ताकि कोई अवांछनीय घटना न हो।
सरकार की प्रतिक्रिया
इस निर्णय पर सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पीड़िता के परिजन इस जमानत से नाखुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि सेंगर इस मौके का गलत फायदा उठा सकते हैं।
यह मामला न्याय व्यवस्था और कानून के प्रति जनता के विश्वास को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यह जमानत केवल चिकित्सा आधार पर दी गई है और किसी अन्य उद्देश्य से इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि 5 फरवरी को सेंगर नियत समय पर सरेंडर करते हैं या नहीं।