नए आदेश में स्पष्ट निर्देश
उत्तराखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों के लिए नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब किसी भी अधिकारी को मुख्यालय छोड़ने से पहले मुख्य सचिव (सीएस) की अनुमति लेनी होगी। यह आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हाल ही में कुछ अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़कर अवकाश पर चले गए थे, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुआ।
मुख्य सचिव के निर्देश
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब से कोई भी आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव को सूचित किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। आदेश में कहा गया है कि छुट्टी के लिए भी अधिकारियों को मुख्य सचिव की पूर्व अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश पर स्टाफ ऑफिसर ललित मोहन आर्य ने आदेश जारी किया है।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। राज्य प्रशासन के अनुसार, मुख्यालय में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है, ताकि शासन के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
सरकार की मंशा
सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाए रखना और राज्य में शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री कार्यालय का मानना है कि इस निर्णय से अधिकारियों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी और शासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी।